
कान्वेंट स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक निशुल्क पढ़ेंगे गरीब घरों के बच्चे, 20 जनवरी से होगा आरटीई का आवेदन
महराजगंज टाइम्स ब्यूरो:- निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) के तहत नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए आवेदन जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इसमें चार चरणों में आवेदन और प्रवेश लिया जाएगा। इसमें चयनित गरीब व अलाभित समूह के बच्चों का मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में दाखिला कराकर उन्हें कक्षा एक से आठ तक निशुल्क शिक्षा दिलाई जाएगी। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अलाभित समूह व दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्री प्राइमरी कक्षा एक से आठ तक निशुल्क शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। इसके लिए हर वर्ष आवेदन लिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन आरटीई25 डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर किया जा सकता है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए भी आवेदन की प्रकिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए चार चरण निर्धारित है। पहले चरण में जो आवेदन नहीं कर पाएंगे वह दूसरे चरण में आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार जो दूसरे चरण में आवेदन से वंचित रह जाएंगे वह तीसरे चरण में आवेदन कर सकते हैं। वहीं जो तीसरे चरण में वंचित रह जाएंगे वह चौथे चरण में आवेदन कर सकते हैं।
इन तिथियों में होगा आवेदन और दाखिला
पहले चरण का आवेदन 20 जनवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक होगा। 19 फरवरी से 25 फरवरी के बीच बीएएस द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन करके लॉक किया जाएगा। सत्यापन के बाद विद्यालय आवंटन के लिए लॉटरी 26 फरवरी 2024 को निकाली जाएगी। इन बच्चों को छह मार्च तक विद्यालय में प्रवेश दिला दिया जाएगा। दूसरे चरण का आवेदन एक मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 तक होगा। एक अप्रैल से सात अप्रैल के बीच बीएसए इसका सत्यापन करेंगे। आठ अप्रैल को बच्चों का लॉटरी निकाल विद्यालय आवंटित किया जाएगा। 17 अप्रैल को बच्चों का दाखिला स्कूलों में करा दिया जाएगा।
तीसरे चरण का आवदेन 15 अप्रैल से आठ मई के बीच होगा। बीएसए नौ मई से 15 मई के बीच सत्यापन कर लॉक करेंगे। 16 मई को लॉटरी निकालकर 23 मई तक बच्चों का दाखिला आवंटित विद्यालय में करा दिया जाएगा। चौथे चरण में आवेदन एक जून से 20 जून के बीच होगा। बीएसए 21 जून से 27 जून तक सत्यापन कर लॉक करेंगे। 28 जून को लॉटरी निकालकर विद्यालय आवंटित किया जाएगा। आवंटन के बाद सात जुलाई 2024 को बच्चों आवंटित विद्यालय में में दाखिला करा दिया जाएगा।
निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीट रिजर्व
शिक्षा का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि विद्यालयों में कुल पंजीकृत बच्चों का 20 प्रतिशत सीट शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों का दाखिला होगा। यानी यदि किसी विद्यालय में कक्षा में बच्चों की संख्या 100 है तो उसमें 20 बच्चे शिक्षा का अधिकार कानून के तहत चयनित बच्चे भी पढ़ेंगे।
निशुल्क दाखिला के लिए यह है पात्रता
बेसिक शिक्षा विभाग के मुताबिक दुर्बल वर्ग के परिवार की वार्षिक आय एक लाख तक होनी चाहिए।जिस विद्यालय में दाखिला लेना है उसी वार्ड या क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। अलाभित वर्ग के बच्चों को आय प्रमाण पत्र जमा करने की जरूर नहीं
आवेदन में यह लगेंगे दस्तावेज
आरटीई के तहत निजी स्कूल में निशुल्क दाखिला के लिए आवेदन में माता, पिता का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड यदि हो तो, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र व बच्चे का फोटो आवश्यक है। सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्यवक दिव्य प्रकाश ने बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत आवेदन व चयन का समय सारणी जारी हो गई है। इच्छुक लोग इसमें ऑनलाइन आवेदन कर बच्चों का निशुल्क दाखिला करा सकते हैं।
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